गैंगस्टर की कार्यवाही में अभियुक्त घोषित की अवैध बेनामी संपत्ति की गई कुर्क

फर्रुखाबाद। जिला पुलिस द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त अमित सक्सेना की 27 लाख 27 हजार278 रुपये की बेनामी संपत्ति जो उसकी माता मुन्नी देवी निवासी ग्राम सैंथरा कोतवाली कायमगंज के नाम दर्ज थी ।  विवेचना अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस द्वारा कुर्क कर लिया गया । दी गई जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विवेचना अधिकारी थाना अध्यक्ष कपिल अशोक कुमार द्वारा संपादित विवेचना के अनुसार बताया गया कि श्यामू पाल पुत्र वीर सिंह ( गैंग लीडर ) निवासी ग्राम नगला बिलौना कोतवाली थाना कायमगंज तथा अमित सक्सेना पुत्र महिमा चंद्र एवं सुरजीत पुत्र बल्ली निवासी गण सैंथरा थाना कोतवाली कायमगंज का एक संगठित गैंग है । जिसका लीडर श्यामू पाल बताया जा रहा है ।

पुलिस के अनुसार यह गैंग आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हुए विगत कई वर्षों से गिरोह बनाकर अबैध गतिविधियों में संलिप्त हैं । जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अवैध शस्त्रों से लैस होकर यह गिरोह लूट व डकैती जैसे जघन्य व गंभीर प्रकृति के अपराधिक कार्य करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किए गए अवैध धन के द्वारा अपने साथी व परिवारी जनों के नाम चल अचल संपत्ति एकत्र कर रहे हैं । जबकि वास्तव में इनकी आमदनी का कोई जायज स्रोत नहीं है ।

विवेचना अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित कर अभियुक्त अमित सक्सेना व उसके परिवारी जनों के नाम पंजीकृत अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के अंतर्गत कुर्क किए जाने के आदेश पारित किए गए । इसी क्रम में तहसीलदार कायमगंज ने थाना अध्यक्ष कंपिल अशोक कुमार तथा थानाध्यक्ष नवाबगंज जयप्रकाश शर्मा तथा हमराह पुलिस बल के साथ अमित सक्सेना की मां मुन्नी देवी के नाम दर्ज एक भवन तथा भूखंड दोनों की कुल जुमला कीमत 27 लाख 27 हजार278 रुपया आंकी गई । इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *