फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या में भट्टा मजदूर को एडीजे चार डॉ अनिल कुमार सिंह ने दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास व दस हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव रम्पूरा निवासी भट्टा संचालक योगेश कुमार ने भट्टा मजदूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमें कहा कि बिहार प्रांत के जिला नवादा थाना मुफस्सिल के गांव दौलतिया निवासी जोगेंद्र कुमार व मुकेश जो कि जोगेंद्र कुमार के गांव का ही है 6 अप्रैल 2020 को दोनों के बीच रूपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था ।जोगेंद्र ने मुकेश को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया था । परिवार के लोग मुकेश को अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई । पुलिस ने भट्टा संचालक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर जोगेंद्र कुमार के खिलाफ न्यायालय में गैर इरादतन हत्या की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया ।मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे चार डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर जोगेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है । दोषी पर दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है ।जुर्माना अदा ना करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया है ।अभियोजन पक्ष की ओर से के. के पांडे ने दलीलें पेश की ।