फर्रुखाबाद। नाबालिग से छेड़छाड़ व मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास व पचपन हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।जुर्माना अदा ना करने पर छः माह अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया है।
फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ कर मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजना के मामले में शिकायती पत्र दिया था। जिसमें कहा था कि उसकी नाबालिक पुत्री 27 नवम्बर 2015 को टैक्सी से स्कूल जा रही थी। रास्ते में मोहल्ला सुनार वाली गली बढ़पुर निवासी मंगेश सैनी पुत्र सोनेलाल सैनी ने टैक्सी से पुत्री को उतार कर छेड़खानी की। जिसकी शिकायत कोतवाली में करने पर पुलिस ने जबरन समझौता करा दिया। युवक पुत्री के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने लगा। जिसकी शिकायत कोतवाली में की थी। कुछ दिनों बाद जब पुत्री कोचिंग जा रही थी। रास्ते में मंगेश सैनी ने रोक लिया और शिकायत वापस ना लेने पर चेहरे पर तेजाब डालकर चेहरा बिगाड़ देने की धमकी दी। लोगों के आ जाने पर युवक धमकी देकर मौके से फरार हो गया।
कोतवाली में कोई कार्रवाई ना होने पर महिला ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को मंगेश सैनी के खिलाफ नाबालिक पुत्री से छेड़छाड़ कर मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजना की तहरीर दी पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मंगेश सैनी के खिलाफ नाबालिक से छेड़छाड़ आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर नाबालिग से छेड़छाड़ की धारा में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर मंगेश सैनी को दोषी करार दिया।आरोपी को तीन साल कारावास व पचपन हजार रूपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा ना करने पर छः माह अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया है।